कोरोना नई गाइडलाइन: विदेश से आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देश जारी

 रणघोष. देशभर से


केंद्र सरकार ने कई देशों में कोरोना वायरस के नए स्वरूपों (म्यूटेंट वेरिएंट) का संक्रमण फैलने के बीच विदेशों से आने वाले लोगों के लिए बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। यह नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 22 फरवरी की रात 23 बजकर 59 मिनट से आगामी आदेश आने तक लागू रहेगी। सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई देशों में सार्स-सीओवी-2 के नए स्वरूपों का संक्रमण फैलने के मद्देनजर, नागर विमानन मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ब्रिटेन, यूरोप और पश्चिम एशिया से आने वाली उड़ानों से आ रहे सभी यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने 28 फरवरी तक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया है।

– नए दिशानिर्देशानुसार ब्रिटेन, यूरोप और पश्चिम एशिया से आ रहे यात्रियों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को अपनी तय यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र भरना होगा और कोविड-19 से संक्रमित नहीं होने की रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

-परिवार के किसी शख्स की मौत की वजह से भारत आ रहे यात्रियों को इससे छूट दी जाएगी, मगर इस छूट के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन देना होगा।

-मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन, यूरोप और पश्चिम एशिया से आने वाले यात्रियों को भी इन दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, हालांकि उनके लिए जांच और उन्हें पृथक रखने संबंधी दिशानिर्देश अलग से जारी किए गए हैं।

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