–सांय 6 बजे के बाद केवल मेडिकल स्टोर व ग्रोसरी शॉप खुली रहेंगी
–नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई : जिलाधीश
कोरोना महामारी के दौर में संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। योजनाबद्ध तरीके से कोरोना से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन की ओर से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश की अनुपालना करते हुए रेवाड़ी जिला में सांय 6 बजे के बाद सभी मॉल व दुकानें बंद के के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों की जानकारी देते हुए बताया कि जिला में सांय 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी और कोरोना महामारी के इस दौर में केवल मेडिकल स्टोर व ग्रोसरी शॉप ही सांय 6 बजे के बाद खुल सकती हैं। वहीं रेस्टोरेंट में सांय 6 बजे के बाद बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी केवल होम डिलीवरी के लिए ही रेस्टोरेंट को खोला जा सकता है। जिलाधीश ने स्पष्टï किया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।