रणघोष अपडेट. हरियाणा से
भिवानी दौरे के दौरान जज पर टिप्पणी कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को विरोधियों ने घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में की है।
शिकायत में सीएम के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। राज्य के पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी एवं हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने यह शिकायत की है। यहां बता दें कि सीएम खट्टर अपने इस बयान पर खेद जता चुके हैं। शिकायत का आधार तैयार किया गया है
1. हम ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट, हमें पीड़ा हुई : हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को भेजी शिकायत में कहा गया है कि हम भी वकील है जो कि ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट होता है, इस वजह से हमे भी पीड़ा हुई है जो गत दो अप्रैल को भिवानी जिले के खरक कलां गांव में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह कहकर अदालत की आपराधिक अवमानना की थी कि एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है।
2. बाबुल सुप्रियो बनाम पश्चिम बंगाल का हवाला: सीएम के खिलाफ की गई शिकायत में एक फैसले को बाबुल सुप्रियो बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य का हवाला दिया है। 14 अक्टूबर 2020 में यह माना गया है कि लोगों के प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यवहार में विनम्र, अपने शिष्टाचार में गरिमापूर्ण और उनके द्वारा बोले गए शब्दों पर सतर्क रहें। इस मामले में भी अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू किए जाने की कोर्ट से मांग की गई है।