डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएं

रणघोष अपडेट. रेवाड़ी 

डीसी यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय में राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र (एनसीजैड) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में रिजनल प्लान-2021 में राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र एनसीजैड के बारे में तय किए मापदण्ड के अनुसार रेवाडी जिला में ऐसा क्षेत्रफल जिसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था, उस पर विचार विर्मश किया गया, जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।बैठक में एनसीजैड क्षेत्र के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई तथा डीटीपी को शीघ्र कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी पांच कटैगरी पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें सघन पौधारोपण, बिखरे पौधारोपण की ग्राउंड ट्रूथिंग आदि के बारे में चर्चा की गई।इसके उपरांत बैठक में उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने डीटीपी को निर्देश दिए कि जिला में किसी भी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को बसने नहीं दिया जाएं और अवैध कालोनी काटने वालों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएं। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जो सरकारी खर्चा आएगा, उसकी वसूली भी संबंधित अवैध निर्माणकर्ता से वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण गिराने से पहले उनको नोटिस अवश्य दिया जाए।

घोषित नियंत्रित क्षेत्रों में बिना अनुमति नहीं करें निर्माण

जिला नगर योजनाकार धर्मबीर सिंह खत्री ने बताया कि अवैध निर्माण करने व नियमों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध डीटीपी विभाग द्वारा निर्माण को गिराया जा सकता है। इस प्रकार के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 3 वर्ष तक के कारावास या 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान भी है। इसलिए आम लोगों को सचेत किया जाता है कि वे नियंत्रित क्षेत्रों या नगरीय क्षेत्रों में महानिदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चंडीगढ से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, पुर्ननिर्माण या अनाधिकृत कॉलोनी की स्थापना न करें व ऐसी अनाधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें।

डीटीपी कार्यालय के साथ ही वेबसाइट पर प्राप्त करें जानकारी

डीटीपी ने बताया कि उक्त अधिनियमों से संबंधित कोई भी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में हुडा भवन, प्रथम तल, सेक्टर -1 रेवाड़ी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले में घोषित नियंत्रित क्षेत्र या नगरीय क्षेत्रों की सूचना विभाग की वेबसाइट  http://www.tcpharyana.gov.in  पर प्राप्त की जा सकती है।

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