रणघोष अपडेट. कोसली
मिनी सचिवालय स्थित खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय परिसर में गुरूवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभाग के निरीक्षक सत्यप्रकाश यादव ने उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आहवान किया। उन्होंने कार्यालय में आए ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि यदि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी या ठगी होती है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उस उपभोक्ता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत वस्तु बनाने, सेवा देने वाली कंपनी की जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अनुचित व्यापार, पर रोक लगाने की व्यवस्था भी की गई है। जिला उपभोक्ता फोरम में एक करोड रुपए तक, राज्य आयोग में एक करोड से 10 करोड रुपए तथा राष्ट्रीय आयोग में 10 करोड से अधिक की राशि की कीमत से अधिक संबंधित विवादों को दायर किया जा सकता है। सत्यप्रकाश यादव ने कहा कि आमजन को दैनिक घरेलु उपयोग की वस्तु या फिर अन्य सामान की खरीददारी करने के लिए मार्किट जाना पडता है,ऐसे में उपभोक्ता को दुकानदार से सामान लेने उपरांत उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। ग्राहक गैस सिलेंडर हमेशा मापतोल कराने उपरांत ही लें तथा फलों से बने उत्पाद जैसे की जैम जेली, पैक्ड जूस आचार आदि खरीदते समय समय उन पर एफपीओ को मार्क जरुर देखे। कभी भी एमआरपी से ज्यादा मूल्य न दें। वहीं बिजली का सामान खरीदते समय उस पर आईएसआई मार्क अवश्य जांच लें।