पंचायत समिति कनीना की दुकानों को बचाने के लिए दुकानदारों की ओर से हाईकोर्ट में डाले गये केस की सुनवाई 23 मार्च को होने से दुकानदार चिंतित हैं। दुकानदारों की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता को बदली दूसरे अधिवक्ता को केस की कमान दी है। पंस की 154 दुकानों को बचाने के लिए दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ता के साथ बीती 8 मार्च को हाईकोर्ट में पेश होकर पैरवी की थी।
उसके बाद कोर्ट ने आगामी 23 मार्च की सुनवाई तिथि निर्धारित की थी। हाईकोर्ट की ओर से म्युन्सिपल एवं पंचायत लॉ के अर्तगत केस की सुनवाई की जा रही है। हरियाणा सरकार के एएजी किरणपाल की ओर से हाईकोर्ट में दरखास्त देकर जुलाई माह में तय की गई तिथि से पहले सुनवाई करने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच ने नरेंद्र कुमार एंड अदर्स बनाम हरियाणा सरकार केस की सुनवाई करते हुए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की।