नगर परिषद रेवाडी व नगर पालिका धारूहेडा के आम चुनावों के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ डीसी ने की बैठक
आदर्श आचार संहिता की पालना, सम्पत्ति विरूपण तथा चुनावी खर्च के संबंध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में नगर परिषद रेवाडी व नगर पालिका धारूहेडा के होने वाले आम चुनावों के लिए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के संबंध में सभी आवश्यक दिशानिर्देशों के बारे में अवगत कराया गया तथा साथ में यह भी बताया गया कि कोविड-19 गाइडलाइन की भी पूरी पालना की जाएं। आदर्श आचार संहिता की पालना व सम्पत्ति विरूपण तथा चुनावी खर्च के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह ने कहा कि नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए सामान्य श्रेणी में शुल्क तीन हजार रूपए होगा। जबकि वार्ड सदस्य के लिए यह शुल्क दो हजार रूपए निर्धारित किया गया है। यदि प्रत्याशी महिला, पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित है तो उसके लिए चेयरमैन पद पर 15 सौ रूपए तथा वार्ड सदस्य के लिए एक हजार रूपए शुल्क तय किया गया है। जबकि नगर पालिका के चेयरमैन के लिए सामान्य श्रेणी में शुल्क दो हजार रूपए, वार्ड सदस्य के लिए एक हजार रूपए तथा यदि प्रत्याशी महिला, पिछडे वर्ग या अनुसूचित जाति से संबंधित है तो उसके लिए चेयरमैन पद पर एक हजार रूपए तथा वार्ड सदस्य के लिए पांच सौ रूपए तय किए गए है।
यशेन्द्र सिंह ने कहा कि हरियाणा निर्वाचन नियम के तहत उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय संबंधित विभागों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (नो- डयूज) जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के प्रधान पद हेतु खर्च की जाने वाली राशि की सीमा 15 लाख, नगर परिषद के सदस्य पद के लिए 3 लाख 30 हजार रूपए तथा नगर पालिका के प्रधान पद हेतु खर्च की जाने वाली राशि की सीमा 10 लाख रूपए और नगर पालिका के सदस्य पद के लिए 2 लाख 25 हजार रूपए है।
डीसी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के तहत 11 से 16 दिसंबर तक नामांकन का कार्य (13 दिसम्बर को छोडकर) किया जाएगा तथा 17 दिसंबर को नामाकंन पत्रों फार्म की छटनी की जाएगी। इसके उपरांत 18 दिसंबर को प्रात: 11 बजे से सायं 3 बजे तक नाम वापिस लिए जा सकेंगे तथा इसी दिन सायं 3 बजे बाद चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएगें। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को प्रात: 8 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा तथा मतों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। उन्होंने बताया कि यदि कहीं पुन: चुनाव हुआ तो वह 29 दिसंबर को होगा।
यशेन्द्र सिंह ने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी के प्रधान के चुनाव हेतु अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी को रिटर्निग अधिकारी नियुक्त किया गया हैं जो व्यक्ति नगरपरिषद प्रधान के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरना चाहता वह अपना नामांकन कमरा नम्बर 202 लघु सचिवालय, रेवाड़ी में रिटर्निग अधिकारी या सहायक रिटर्निग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं।
वार्ड स्तर पर निर्धारित किए गए नामाकंन जमा कराने के स्थान
उपायुक्त ने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 01 से 10 के सदस्यों के चुनाव हेतु रिटर्निग अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रेवाड़ी को नियुक्त किया गया हैं, जो व्यक्ति नगर परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 01 से 10 के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन भरना चाहता है वह जिला परिषद कार्यालय, पंचायत भवन, प्रथम तल (भाडावास रोड़) रेवाड़ी मे अपना नामांकन भर सकता है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार वार्ड नंबर 11 से 20 तक के लिए रिटर्निग अधिकारी, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कोसली को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो व्यक्ति नगर परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 11 से 20 के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन भरना चाहता है वह जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रेवाड़ी के कार्यालय कमरा नम्बर 117 में अपना नामांकन पत्र भर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 21 से 31 तक के सदस्यों के चुनाव हेतु उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बावल को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है जो व्यक्ति नगर परिषद रेवाड़ी के वार्ड नंबर 21 से 31 के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन भरना चाहता है वह लघु सचिवालय स्थित एसडीएम कोर्ट कमरा नम्बर 124 में अपना नामांकन भर सकता है । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका धारूहेडा के प्रधान के चुनाव हेतु उपमंडल अधिकारी (नागरिक) रेवाड़ी को रिटर्निग अधिकारी नियुक्त किया गया हैं जो व्यक्ति नगरपालिका धारूहेडा के प्रधान के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरना चाहता वह अपना नामांकन सचिव नगरपालिका धारूहेडा के कमरा नंबर- एक में रिटर्निग अधिकारी या सहायक रिटर्निग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हैं । उपायुक्त ने बताया कि नगर पालिका धारूहेडा के वार्ड नंबर 01 से 09 के सदस्यों के चुनाव हेतु रिटर्निग अधिकारी तहसीलदार धारूहेडा को नियुक्त किया गया हैं, जो व्यक्ति नगर पालिका धारूहेडा के वार्ड नंबर 01 से 09 के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन भरना चाहता है वह नगरपालिका धारूहेडा के मिटिंग हाल मे अपना नामांकन भर सकता है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार नगर पालिका धारूहेडा के वार्ड नंबर 10 से 17 के सदस्यों के चुनाव हेतु रिटर्निग अधिकारी नायब तहसीलदार धारूहेडा को नियुक्त किया गया हैं, जो व्यक्ति नगर पालिका धारूहेडा के वार्ड नंबर 10 से 17 के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन भरना चाहता है वह नगरपालिका धारूहेडा के मिटिंग हाल मे अपना नामांकन भर सकता है । जिला निर्वाचन अधिकारी यशेन्द्र सिंह ने बताया कि नगरपरिषद रेवाड़ी व नगरपालिका धारूहेडा की मतगणना का कार्य 30 दिसम्बर को राजकीय कन्या महाविद्यालय सैक्टर-18 रेवाड़ी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना करना सुनिश्चित करें। यशेन्द्र सिंह ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास चुनाव आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह इस दशा में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त 15 अन्य पहचान पत्रों को दिखाकर अपना वोट डाल सकेगा। इन पहचान पत्रों में ड्राईविंग लाईसैंस, पैन कार्ड, सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की पास-बुक, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, एससी-एसटी- ओबीसी सर्टिफिकेट, आर्म लाईसैंस, मनरेगा जॉब कार्ड, प्रोपर्टी दस्तावेज, पैंशन दस्तावेज, हैल्थ इंसोरेंस स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि शामिल है। बैठक में एसडीएम रेवाडी रविन्द्र यादव, एसडीएम कोसली कुशल कटारिया, एसडीएम बावल मनोज कुमार, सीटीएम संजीव कुमार, डीआरओ विजय यादव, डीएसपी हंसराज, आरटीए सचिव गजेन्द्र सिंह, डीईटीसी प्रियंका यादव, ईओ एमसी अभय सिंह, चुनाव कानूगो सुनील डांगी, डीआईओ सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारीगण तथा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों में भाजपा के अशोक मुदगिल, कांग्रेस के मास्टर रामानंद, आईएनएलडी के एडवोकेट राजवंत डहीनवाल, बीएसपी के रणजीत सिंह व प्रिंटिंग पै्रस के संचालक भी मौजूद रहें।