जिले के निजी अस्पतालों में उपचार करवाने वाले कोरोना मरीजों के लिए बेड व अन्य सुविधाओं के हरियाणा सरकार ने रेट निर्धारित किए गए हैं। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले में कोविड मरीजों से सरकार द्वारा निर्धारित रेट से अधिक चार्ज करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में इस समय 20 निजी अस्पताल कोविड मरीजों का उपचार कर रहे हैं। ऐसे में मरीजों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से सम्बंधित निजी अस्पतालों को पूरा सहयोग दिया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने जेसीआई ( एनएबीएच) मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10000 रुपये, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 15000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18000 रुपये प्रति मरीज प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। इसी प्रकार बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 8000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का 13000 रुपये तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15000 रुपये प्रति मरीज प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। उन्होंने बताया कि इस बारे यदि कोई शिकायत हो तो वह टोल फ्री नम्बर 1950 पर कर सकते हैं।