केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों में ये प्रावधान किया है कि केंद्र सहित हर राज्य में एक करियर सेंटर बनेगा। इनका काम नौकरी और रोजगार से जुड़े आंकड़ों का समुचित टाटाबेस तैयार करना होगा। सरकार ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिया हैं।
इसके मुताबिक, अब सरकारी और निजी क्षेत्र को रिक्तियों की जानकारी राज्य या फिर केंद्र सरकार के आधीन करियर सेंटर में देनी होंगी। यही नहीं जिन राज्यों में करियर सेंटर उपलब्ध नहीं होगा वहां से जुड़ी नौकरियां केंद्रीय सेंटर पर ही दी जा सकेंगी।