रणघोष अपडेट. पटना से
बिहार सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग बिहार सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें सरकारी ठेका वगैरह भी नहीं दिया जाएगा। सरकारी आदेश में पुलिस महकमे से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह का विरोध प्रदर्शन वगैरह करता है तो उसके चरित्र सत्यापन यानी पुलिस से दिए जाने वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट में उसे विशेष रूप से लिखा जाए।
क्या लिखा है पत्र में?
प्रशासन की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है, ”यदि कोई व्यक्ति किसी विधि-व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पात्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाए।” इसमें आगे कहा गया है, इसमें इसके आगे कहा गया है, ”प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संबंधित थाना द्वारा सभी अभिलेखों यथा- अपराध अनुक्रमणी भाग-2 अल्फाबेटिकल पंजी, प्राथमिकी, आरोप-पत्र एवं अन्य सभी आवश्यक अभिलेखों का अध्ययन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में चूक नहीं होनी चाहिए। पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन पूर्ण और सही-सही हो, यह संबंधित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।”