रणघोष अपडेट. देशभर से
सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर पर वोटों के रिकॉर्ड प्रकाशित करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन एडीआर की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17-सी यानी बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या का डेटा प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका ख़ारिज की कि चुनाव के बीच में चुनाव आयोग के लिए मैन पावर यानी जनशक्ति जुटाना मुश्किल होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती और मामले को अवकाश के बाद उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया। यानी याचिका को आगे के लिए टाल दिया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को ‘हस्तक्षेप नहीं करने का दृष्टिकोण’ अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती है। पीठ ने यह भी बताया कि अंतरिम आवेदन में प्रार्थनाएं 2019 में दायर मुख्य रिट याचिका में प्रार्थनाओं के समान हैं। जस्टिस दत्ता ने मौखिक रूप से कहा, ‘चुनावों के बीच, व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें चुनाव आयोग पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए।’ पीठ ने एक घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनीं।पीठ ने शुरू में मामले में हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की थी लेकिन चुनाव आयोग के जवाब को सुनने के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज की याचिका में चुनाव आयोग को फॉर्म 17-सी की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो एक बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या दर्ज करता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को नोटिस जारी कर चुनाव आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। दो दिन पहले ही दिए गए अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इसकी वेबसाइट पर मतदान की संख्या बताने वाले फॉर्म 17सी को अपलोड करने से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं।
इसने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावना है और चिंता जताई है कि इससे अविश्वास पैदा हो सकता है।चुनाव आयोग ने कहा था, ‘फॉर्म 17 सी का संपूर्ण खुलासा पूरे चुनावी माहौल को खराब करने और बिगाड़ने का कारण बन सकता है। फिलहाल, मूल फॉर्म 17 सी केवल स्ट्रॉन्ग रूम में उपलब्ध है और इसकी एक प्रति केवल मतदान एजेंटों के पास है जिनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए, प्रत्येक फॉर्म 17सी और उसके धारक के बीच संबंध है। वेबसाइट पर अंधाधुंध खुलासे करने से इमेज के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है।’ चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17 सी केवल पोलिंग एजेंट को देना होगा। नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17सी देने की अनुमति नहीं देते हैं। नियमों के तहत जनता के सामने फॉर्म 17सी का सामान्य खुलासा करने पर विचार नहीं किया गया है।विपक्षी दलों ने मतदाता संख्या नहीं जारी करने की चुनाव आयोग की दलीलों को खारिज कर दिया है और उन्होंने इसके लिए पोल पैनल की आलोचना की है।पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में देरी और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने मतदान के वास्तविक समय के आंकड़ों और चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए और कहा कि मतदाता चुनाव आयोग में अजीब गतिविधियों से चिंतित हैं।