बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- गलत इरादे से तोड़ा गया कंगना का दफ्तर, नुकसान की भरपाई करे बीएमसी

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और बीएमसी के बीच के विवाद पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात के प्रमाण हैं कि तोड़े गए कंगना के दफ्तर पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया था और बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी। हाईकोर्ट ने बीएमसी के डिमोलिशन के आदेश को निरस्त कर दिया है और साथ ही दफ्तर में तोड़फोड़ से कंगना को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर उसे बीएमसी को देने का आदेश दिया है।
इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को सोशल मीडिया पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा है। कोर्ट ने यह भीकहा है कि किसी राज्य को किसी नागरिक द्वारा की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। किसी नागरिक की ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

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