पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ़ सरजील रजा को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरजील रजा की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है. हाईकोर्ट में मंगवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया था. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आतिफ को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. बता दें कि आतिफ ने कैंसर का इलाज कराने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी.
कोर्ट ने पहले ही कैंसर से पीड़ित सरजील का इलाज पीजीआई या केजीएमयू में कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि दोनों जगह में जहां कैंसर के एक्सपर्ट डॉक्टर हो वहां पर इलाज कराएं. बता दें कि सरजील रजा कैंसर की बीमारी से पीड़ित है. सरजील रजा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 10 अप्रैल 2023 को गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था. सरजील रजा की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में अपना पक्ष रखा. ईडी में दर्ज मनी लांड्रिंग केस में लखनऊ जेल में आतिफ रजा उर्फ़ सरजील बंद है. जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है.