राजीव गांधी हत्याकांड: एससी ने छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया

रणघोष अपडेट. देशभर से

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे छह दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इन दोषियों में नलिनी श्रीहरन, श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से इन्हें रिहा किए जाने की सिफारिश की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE की एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सात लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

पेरारिवलन की रिहाई

इस साल मई में भी राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था। पेरारिवलन 30 साल तक सलाखों के पीछे रहा था। हत्याकांड के समय पेरारिवलन 19 साल का था। उस पर  LTTE के शिवरासन के लिए 9-वोल्ट की दो बैटरी खरीदने का आरोप था। राजीव गांधी की हत्या के लिए बनाए गए बम में इन बैटरियों का इस्तेमाल किया गया था। शिवरासन हत्या का मास्टरमाइंड था।

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