हरियाणा में पंचायत-नगर पालिका संस्थाओं के चुनाव की आहट शुरू, चुनाव आयोग ने कोविड-19 के लिए जारी किए दिशा निर्देश

रणघोष अपडेट. चंडीगढ़

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में आगामी स्थानीय निकायों (पंचायत एवं नगरपालिका संस्थाओं) के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी रैलियों, सभाओं एवं प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजऱ का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे सभी उपायों का पालना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपर्क के समय इन निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट आदेशों और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोग के संज्ञान में आया है कि मार्च और अप्रैल, 2021 में आयोजित पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों के दौरान भारत चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए प्रचारकों/राजनीतिक नेताओं/उम्मीदवारों द्वारा सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने जैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था। ऐसा करके, राजनीतिक दल और उम्मीदवार खुद को और साथ ही इस तरह की चुनावी सभाओं में भाग लेने वाली जनता को कोविड संक्रमण के गंभीर खतरे में डाल रहे थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी शीघ्र ही पंचायती राज संस्थाओं और कुछ नगरपालिका संस्थानों के आम चुनाव होने हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है और निकट भविष्य में महामारी के कम होने की बहुत कम संभावना है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। इन आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, नेता, प्रचारक और उम्मीदवार कोविड के खिलाफ अभियान के लिए पथप्रदर्शक होंगे और वे न केवल मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करके एक उदाहरण स्थापित करेंगे, बल्कि चुनावी अभियान रैलियों आदि में भाग लेने वाले लोगों को ऐसा करने का आह्वान भी करेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल के सख्त पालन के लिए पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया ताकि चुनाव के दौरान आयोजकों सहित सभी प्रतिभागियों द्वारा महामारी संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं एवं उम्मीदवारों से आग्रह किया गया है कि वे कोविड प्रोटोकोल का स्वयं अनुपालन करके लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें और सभी समर्थकों को रैली, बैठकों आदि में मास्क पहनने, सैनिटाइजऱ का उपयोग करने और सामाजिक दूरी के मानदंडों के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में, राज्य चुनाव आयोग बिना किसी संदर्भ के दोषी उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों, राजनीतिक नेताओं, दलों की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि महामारी की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए पांच होगी। प्रवक्ता ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दल, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को (यदि वे चाहें) अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपायुक्त या जिला चुनाव अधिकारी (पी) को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत करना होगा ताकि सभी संबंधित हितधारकों द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समय पर किए जा सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 निवारक उपाय संबंधित दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं, जिसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजऱ का उपयोग करना तथा सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों द्वारा इन निवारक उपायों का पालन सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक हित में किया जाना आवश्यक है। इसके लिए अग्रिम योजना, जिला अधिकारियों से पूर्व अनुमति, व्यापक जागरूकता गतिविधियों और सभी संबंधितों द्वारा सख्त अनुशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। जनता के प्रतिनिधियों के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वे न केवल निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के उचित मानदंडों का पालन करने में जिला प्रशासनिक और चुनावी मशीनरी के साथ सहयोग करें बल्कि अभियान के समय  जमीनी प्रबंधन करते समय अपने कैडर में अनुशासन की भावना भी पैदा करें। अपने सभी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को अत्यधिक सतर्कता बरतने का परामर्श दें ताकि प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो।

प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निकायों के चुनावों जिला निर्वाचन तंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक चुनावी व्यवस्था करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि, चुनावी प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से जन स्वास्थ्य के व्यापक हित में अभियान की अवधि के दौरान अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने का अग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग को विश्वास है कि उसे इस संबंध में राजनीतिक दलों और अन्य लोगों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा ।

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