रणघोष अपडेट. देशभर से
सोमवार को दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया गया। अब माना जा रहा है कि इसी सप्ताह किसी और दिन इसे संसद में पेश किया जा सकता है। इस बीच एनडीटीवी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चर्चित विधेयक को अब कुछ बदलाव के साथ पेश किया जा सकता है। दिल्ली पर लाए गए ताजा अध्यदेश में जो बातें कहीं गई थी उसमें कुछ संशोधन कर के विधेयक को लाने की तैयारी कर रही है। एनडीटीवी इंडिया ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। इसमें कहा गया है कि सूत्रों ने कहा कि इसे सांसदों के बीच सर्कुलेट किया गया। केंद्र सरकार द्वारा विधेयक में कई अहम बदलाव किए गए हैं।
केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश में दिल्ली विधानसभा को ‘राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग‘ से संबंधित कोई भी कानून बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के इस पर लाए जा रहे विधेयक में अध्यादेश के उस हिस्से को हटा दिया गया है। खबर कहती है कि इस विधेयक में एक नए प्रावधान में कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार द्वारा गठित बोर्ड और आयोगों में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित नामों के एक पैनल के आधार पर नियुक्तियां करेंगे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। हालांकि कितना बदलाव होगा यह लोकसभा में विधेयक को पेश किए जाने के बाद ही सामने आएगा।