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लिव-इन रिलेशनशिप नैतिक या सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं: हाई कोर्ट
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव-इन रिलेशनशिप को नैतिक या सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस एचएस मदान ने यह फ़ैसला पंजाब के तरन तारन जिले से घर छोड़कर भागे एक प्रेमी जोड़े…