– दुकानदारों द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे न करने पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश
एसडीएम होशियार सिंह ने शुक्रवार को नाहड़ रोड़, साल्हावास रोड और मैन मार्किट का दौरा कर सम-विषम दुकानों की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दुकानदार सरकार और प्रशासन द्वारा जारी नियमों की दृढ़ता से पालना करें।एसडीएम होशियार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दृष्टिगत आम नागरिकों को अपना घेरलू सामान खरीदने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो,इसके लिए बाजारों में सम-विषम दुकानें खोलने का प्रावधान किया गया है। दुकाने खोलने का समय प्रात: 7 से 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। सभी दुकानदार नियमों की पूरी तरह से पालना करते हुए अपनी दुकानों को निर्धारित समय सीमा में ही दुकानों को खोलें तथा दोपहर 12 बजे अपनी दुकानों को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि आज का उपभोक्ता पूरी तरह जागरूक है, कोरोना के चलते आमजन की सुविधा के लिए प्रशासन उचित कदम उठा रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार निर्धारित समयावधि का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरूद्ध निर्धारित मापदंडों के अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में दुकानदारों को चाहिए कि वो सरकार और प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी एसओपी के नियमों का दृढ़ता से पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना को लेकर ही वे नियमित रूप से कोसली,गुडिय़ानी ,नाहड़ व साल्हावास रोड ,सब्जी मंडी का नियमित रूप से मानिटिरिंग कर रहे हैं और समय समय पर अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रति हमें मार्किट मंस सावधानी बरतने की जरूरत है। हम सावधानी रखकर कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन जब भी बाजार से दुकानों पर सामान लेने जाएं तो अपने मुंह पर पर अच्छे से मास्क लगाकर जाएं। दुकानों पर सामान लेते वक्त सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। घर से बाहर बाजार व अन्य जगहों पर ग्रिल या दीवारों को छूने से बचें। अप ने नाक, कान व आंखों को बार-बार हाथ न लगाएं। बाजार से घर आने पर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। इन जरूरी हिदायतों का पालन करते हुए हमें कोसली उपमंडल को कोरोना मुक्त करके दिखाना है।