रेवाड़ी, 24 जुलाई।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित 26 और 27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिलाधीश अभिषेक मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार, परीक्षा के दौरान 25 जुलाई अपराह्न से 27 जुलाई अपराह्न तक जिले के सभी कोचिंग संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश पूरे जिले में लागू रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में फोटोस्टेट, ज़ेरॉक्स, नकल सामग्री, प्रसारण व संचार उपकरणों से संबंधित किसी भी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह कदम किसी भी प्रकार की अनुचित साधनों की रोकथाम के उद्देश्य से लिया गया है।
साथ ही, आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और अन्य किसी भी प्रकार के हथियारों के प्रयोग व साथ लेकर चलने पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह प्रतिबंध ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल, सरकारी सेवकों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा, जिन्हें चिकित्सकीय या शारीरिक आवश्यकता अनुसार सहारा उपकरण की आवश्यकता होती है।
धारा 163 के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।
जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।