हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम में संशोधन

रणघोष अपडेट. चंडीगढ़

 हरियाणा सरकार नेहरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम , 2012″ में संशोधन करने के लिए नियम बनाये हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि ये नियमहरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन (संशोधन )नियम ,2024 ” कहे जा सकते हैं। उन्होंने बताया किहरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012  में नियम 8 में उपनियम (1) के स्थान पर अग्रलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा : – इनमें ” (1) प्रत्येक विद्यमान सोसायटी , परिशिष्ट – 1 में अंतर्विष्ट फीस की अनुसूची में दी हुई फीस के भुगतान पर प्रारूप -VI में नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के आबंटन के लिए जिला रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी तथा जिला रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के साथसाथ शासकीय निकाय द्वारा विधिवत प्राधिकृत पदाधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगी कि सोसायटी का ज्ञापन तथा उपविधियां अधिनियम तथा आदर्श उपविधियों के उपबंधों के अनुरूप है।