नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया के अलावा हैदराबाद के उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिचर्ड के मैनेजर बेनॉय बाबू और आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की याचिका भी नामंजूर कर दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं.