दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की कॉपी की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका में सुनवाई करने का कोई आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अखिलेश यादव के साथ प्रतीक यादव को भी बड़ी राहत मिली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की 2013 की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है.
गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2007 में एक मार्च को अपने फैसले में केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इस मामले में दोबारा जांच करने आदेश दिया था. इसके बाद कोर्ट ने वर्ष 2012 में मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव व प्रतीक यादव की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था.