रणघोष अपडेट. विश्वभर से
न्यूयॉर्क की अदालत में भले ही डोनॉल्ड ट्रम्प पर शिकंजा कस गया हो लेकिन ट्रंप ने एक दूसरी अदालत में अच्छी जीत हासिल की। उन्हें यह जीत पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के खिलाफ मिली। सीएनएन के मुताबिक 9वें यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स अपना मानहानि मुकदमा हार गई हैं। यहां की अदालत ने अतिरिक्त कानूनी शुल्क वसूलने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का पक्ष लिया। डेनियल्स को ट्रंप के वकीलों को कानूनी फीस के रूप में $120,000 से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह ट्रंप वकीलों को अदालत द्वारा दिए गए भुगतान में $ 500,000 से अधिक है। जिसे पहले ही भुगतान करने का आदेश दिया जा चुका है। सीएनएन के मुताबिक यह मुकदमेबाजी आधिकारिक तौर पर ट्रंप की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ न्यूयॉर्क में दायर आरोपों से संबंधित नहीं है, लेकिन दोनों में स्टॉर्मी डेनियल शामिल थीं, जिन्हें 2016 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान चुप रहने के लिए 130,000 डॉलर का भुगतान किया गया था। हालांकि ट्रंप ने इससे इनकार करते रहे हैं।
लॉस वेगस से जुड़ा मामला
सीएनएन ने बताया कि स्टॉर्मी डेनियल्स ने 2018 में ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था। डेनियल ने आरोप लगाया था कि एक ट्वीट में ट्रंप ने उन्हें धमकी दी है। दरअसल, यौन संबंध वाले मामले में चुप रहने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति ने स्टॉर्मी डेनियल को लॉस वेगस की पार्किंग में धमकी दी थी। बाद में स्टॉर्मी डेनियल ने उस व्यक्ति का स्केच जारी करते हुए ट्रंप पर आरोप लगाए थे। इस पर ट्रंप ने ट्विटर पर इस बात को खारिज करते हुए डेनियल को धमकाया था। अक्टूबर 2018 में इस मुकदमे को खारिज करते हुए, जिला जज एस जेम्स ओटेरो ने कहा था कि ट्रंप के बयान को कानूनी रूप से गलत नहीं ठहाराय जा सकता। अदालत ट्रंप के तर्क से सहमत है क्योंकि विचाराधीन ट्वीट ‘अतिशयोक्ति बयानबाजी’ के दायरे में नहीं आती है। आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लोग ऐसी बातें कहते रहते हैं। अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन इस प्रकार के आलंकारिक बयान की रक्षा करता है। सीएनएन के मुताबिक ओटेरो ने बाद में स्टॉर्मी डेनियल्स को कानूनी शुल्क के रूप में लगभग $293,000 का भुगतान करने का आदेश दिया। एक और अपील हारने के बाद उन्हें फीस के रूप में $245,000 का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया था। स्टॉर्मी डेनियल्स, जिनका कानूनी नाम स्टेफ़नी क्लिफोर्ड है ने अपील अदालत से इन आदेशों को रद्द करने के लिए कहा था। अदालत ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।