रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। केवल होम डिलीवरी ही मान्य होगी
कोरोना संक्रमण के देखते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आदेश जारी कर आगामी 31 मई तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच केंद्र, सरकारी व गैर सरकारी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसी कड़ी में जिला में भी आगामी 31 मई तक सभी तरह के इंस्टीट्यूट, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जारी दिशा निर्देशों में कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हिदायतोंनुसार दुकानें प्रतिदिन सायं 6 बजे बंद करने के निर्देश दिए है। जिला में प्रतिदिन दुकानें केवल 6 बजे तक ही खुली रखी जा सकती है। 6 बजे बाद दुकानें खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। केवल होम डिलीवरी ही मान्य होगी। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा दूध की डेयरी, हस्पताल, दवाईयों की दुकान, एटीएम, पैट्रोल पम्प खुले रहेंगे। जिलावासियों से आग्रह किया है कि वे ज्यादातर अपने-अपने घरों में रहे। अति आवश्यक कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। घर से बाहर जाते समय नागरिक फेस मास्क पहनकर निकले। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित समय-समय पर सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना अवश्य करें। कोरोना महामारी से स्वयं बचें और दूसरे नागरिकों को बचाने में अपना अपेक्षित सहयोग दें।