जिला प्रशासन ने एंबुलैंस के रेट पुन: निर्धारित किए: डीआरओ

जिला राजस्व अधिकारी एवं एंबुलैंस प्रबंधक कमेटी के नोडल अधिकारी राजेश ख्यालिया ने उपायुक्त यशेन्द्र सिंह के निर्देश पर जिले में प्राइवेट एंबुलेंस ऑपरेटरों के प्रतिवेदन को मध्यनजर रखते हुए  जिले में एम्बुलेंस के रेट पुन: निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि नगरपालिका एरिया में बेसिक लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस के 800 रुपए 0 से 25 किलोमीटर की दूरी तक 1200 रूपए, 26 से 50 किलोमीटर दूरी तक 2000 रुपए तथा 51 से अधिक किलोमीटर कि दूरी पर 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस नगर पालिका क्षेत्र में 1400 रुपए तथा 0 से 25 किलोमीटर दूरी तक 2000 रुपए, 26 से 50 किलोमीटर  दूरी तक 4000 रुपए 51 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर 40 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जरूरत के अनुसार अलग से चार्ज लिया जाएगा। सभी एंबुलेंस मालिक चालक कोविड-19 के तहत सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना सुनिश्चित करेंगे तथा कोविड-19 के दृष्टिगत एंबुलेंस में कार्यरत चालक मरीज के बीच पार्टीशन होना अनिवार्य होगा।   एंबुलेंस वैन के अतिरिक्त उपरोक्त एंबुलेंस में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होना अनिवार्य होगा। चालक की पीपीई किट ,आक्सीजन एवं वाशिंग  के खर्चे का वहन मरीज या मरीज के सहायक द्वारा किया जाएगा। बेसिक लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस पूर्ण रूप से उपकरणों से युक्त होगी।  एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस भी पूर्ण रूप से उपकरणों वेंटिलेटर युक्त होगी।

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