दिल्ली में अब हर रोज होंगे 80 हजार कोविड-19 टेस्ट, बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी लगवा सकेंगे वैक्सीन

कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि राजधानी में COVID-19 जांच प्रतिदिन बढ़ाकर 80,000 की जाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने 33 निजी अस्पतालों के वार्डों में 220 आईसीयू बेड और 838 सामान्य बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में COVID-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, मंगलवार को 992 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी।

जैन ने कहा कि दिल्ली में मंगलवार को 992 सकारात्मक मामले दर्ज किए गए थे और सकारात्मकता दर 2.7 थी। कोविड-19 जांच में वृद्धि की गई है। पिछले दो दिनों से जांच में गिरावट आई थी, आज से 80,000 से अधिक जांच की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हैं। दिल्ली में निजी और सरकारी अस्पतालों में फिलहाल 25 प्रतिशत बेड भरे हुए हैं। तीन से चार निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी बताई गई है, इसलिए हमने आईसीयू बेड की संख्या में वृद्धि करने का आदेश दिया है।

दिल्ली में 45 से 60 साल की उम्र के 65 लाख लोग

45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए गुरुवार से शुरू होने वाले टीकाकरण के अगले चरण के बारे में बताते हुए जैन ने कहा कि दिल्ली में 60 साल से अधिक उम्र के 20 लाख लोगों सहित 45 वर्ष से अधिक आयु के 65 लाख लोग हैं। टीकाकरण अभियान कल से बड़े पैमाने पर शुरू होगा। दिल्ली में 500 टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं। टीका लगवाने का समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है।

दोपहर 3 बजे के बाद बिना रजिस्ट्रेशन लग सकेगा टीका

उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कुछ लोग समय पर टीकाकरण केंद्रों पर नहीं पहुंचे, इसलिए सरकार ने अब बिना रजिस्ट्रेशन कराए टीकाकरण कराने वालों के लिए दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक समय तय करने का फैसला किया है।

जैन ने पिछले सप्ताह कहा था कि राजधानी में दूसरे लॉकडाउन की संभावना नहीं है क्योंकि COVID-19 लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। हमने पहले यह करके देख लिया था जिसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली थी।

अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने पहले ही 30 अप्रैल तक खुले स्थान पर होने वाले आयोजनों में 200 और बंद स्थानों (बैंक्वेट हॉल) पर होने वाले विवाह आदि आयोजनों में 100 मेहमानों को बुलाने की लिमिट तय कर दी है है। वहीं, अंतिम संस्कार में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है।

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