दिल्ली में हवा बेहद ख़राब, प्राथमिक स्कूल बंद, निर्माण कार्यों पर रोक

रणघोष अपडेट. देशभर से 

दिल्ली शुक्रवार को कोहरे से ढँक गई। हवा बेहद ख़राब रही। शुक्रवार की सुबह हवा का स्तर मापने वाले वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 460 दर्ज किया गया। एक्यूआई को 400 से ऊपर होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालय दो दिनों के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदूषण फैलने से रोकने के लिए भी कई क़दम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर चर्चा के लिए शुक्रवार को आपात बैठक भी बुलाई है। 201 से 300 के बीच एक्यूआई को ‘ख़राब’, 301 और 400 के बीच ‘बहुत ख़राब’ और 401 और 500 के बीच होने पर उसे ‘गंभीर’ माना जाता है। पीएम2.5 के पैमाने पर हवा की गुणवत्ता मापी जाती है। पीएम2.5 प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। पीएम2.5 का एक्यूआई से सीधा संबंध है। एक्यूआई हवा में मौजूद ‘पीएम 2.5’, ‘पीएम 10’, सल्फ़र डाई ऑक्साइड और अन्य प्रदूषण के कणों का पता चलता है। पीएम यानी पर्टिकुलेट मैटर वातावरण में मौजूद बहुत छोटे कण होते हैं जिन्हें आप साधारण आँखों से नहीं देख सकते। ‘पीएम10’ मोटे कण होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बेहद ख़तरनाक होते हैं। कई बार तो ये कण जानलेवा भी साबित होते हैं। बहरहाल, वायु गुणवत्ता सूचकांक गुरुवार को ही 400 अंक को पार कर गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी प्राथमिक विद्यालय अगले दो दिनों तक बंद रहेंगे।इसके साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-III को लागू किया गया है। इसका मतलब है कि गैर-ज़रूरी निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और कुछ श्रेणियों के वाहनों पर भी। परिवहन विभाग ने कहा है कि बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इन वाहनों पर प्रतिबंध गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के आसपास के इलाकों में भी लागू होगा। रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, स्वास्थ्य सुविधाओं, रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वच्छता और जल आपूर्ति, राजमार्ग, फ्लाईओवर, पाइपलाइन और सड़कों से संबंधित परियोजनाओं को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अन्य सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग कार्य, निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग, पत्थर तोड़ने, खनन और संबंधित गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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