बावल नगरपालिका वार्डों के लिए रिवाइजिंग अथॉरिटी किए नियुक्त,

 रिवाइजिंग अथॉरिटी मतदाता सूची की आपतियों पर करेंगे सुनवाई


नगर पालिका बावल के आम चुनाव-2021 से संबधित मतदाता सूची तैयार करने व मतदाता सूची से संबंधित एतराज सुनने व उनके निपटान बारे सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है। इसके अतिरिक्त एतराज एंव आपति सुनने के लिए रिवाईजिंग अथोरिटी भी नियुक्त किये गये है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जनवरी 2021 को आर्हता की तिथि मानकर 15 जनवरी 2021 को प्रकाशित फाइनल विधानसभा मतदाता सूची को आधार मानकर मतदाता सूची तैयार करने के आदेश दिए है। जिसके तहत 15 अप्रैल तक संबंधित बूथ एवं सार्वजनिक स्थल पर मतदाताओं के अवलोकन के लिए मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। किसी भी मतदाता द्वारा अपनी आपत्ति या नाम जोडने या कटवाने के कार्य के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष 26 अप्रैल को सायं 3 बजे तक तक (17, 18, 21 व 24 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के दिन छोडक़र) अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते है। नियुक्त रिवाइजिंग अथॉरिटी अधिकारी द्वारा 11 मई 2021 तक इन आपतियों व दावों का निपटान किया जाएगा। उपायुक्त के समक्ष अपनी आपतियों की अपील 17 मई 2021 तक (14, 15, 16 मई के दिन छोडक़र) दर्ज करा पाएंगें, 20 मई को उपायुक्त आपतियों पर गौर कर उनका समाधान करेंगे तथा 7 जून 2021 को वार्ड वाईज नगर परिषद बावल चुनाव की फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर पालिका बावल की वार्डवाइज मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मतदाता सूची तैयार करने को लेकर रिवाइजिंग अथॉरिटी नियुक्त किये गये है। रिवाइजिंग अथॉरिटी निर्धारित स्थान पर बैठकर आपतियां व सुझाव सुनेंगे तथा आपतियों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 से 6 वार्ड तक की आपत्तियां नगरपालिका कार्यालय बावल में तहसीलदार बावल तथा वार्ड 7 से 13 वार्ड तक की आपत्तियां नगरपालिका कार्यालय बावल में नायब तहसीलदार बावल द्वारा आपत्तियां व सुझाव सुने जाएगें।

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