विधानसभा सत्र में पास हुए विधेयक हरियाणा की बेहतर तस्वीर की झलक

Laxman Yadav-1भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में दो दिवसीय विधानसभा सत्र में पंचायती बिल के माध्यम से महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिए जाने समेत अनेकों पारित ऐतिहासिक बिल को प्रदेश की जनता के लिए दिपावली का बड़ा तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्षी दल इन बिलों से इतने परेशान हो गए कि घडिय़ाली आंसु बहाते हुए विधानसभा से ही भाग खड़े हुए। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि दो दिवसीय विधानसभा सत्र इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक बिल पास कर अपने चुनावी वायदों को पूरा करने का कार्य किया है।

 इन बिलों से कांग्रेस अन्य विपक्षी दल इतने बौखला गए कि विधानसभा को बीच में ही छोडक़र भाग खड़े हुए। प्रदेश के 75 फीसदी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगा। नगर पालिका नगर परिषद बिल के तहत नगर निगम में सीधे चुने गए मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाने का प्रावधान किया गया है। जो पहले नहीं था। राइट टू रिकॉल बिल के तहत 33 फीसदी वोटर लिखित प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव को ला सकता है। इसमें 67 फीसदी लोगों द्वारा सरपंच के खिलाफ वोट देने पर सरपंच पदमुक्त हो जाएगा। इससे एक ओर जहां भ्रष्टाचार समाप्त होगा, वहीं लोगों को भी राहत मिलेगी।

 पंजाब भू राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक 2020 में भूमि इंतकाल कब्जे के झगड़े समाप्त होंगे। महाराष्ट्र में मकोका की तर्ज पर हरियाणा में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण (हरकोका) कानून लाया गया है। इसके अलावा विधि अधिकारी संशोधन विधेयक 2020 के तहत एजी कार्यालय में अनुबंध पर लॉ अफसर रहेंगे तथा लोक वित्त उत्तरदायितव (संशोधित) विधेयक 2020 के तहत बोर्ड निगमों को अपने खर्चों का हिसाब देना होगा।

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