रेवाड़ी शहर से जुड़ी बड़ी खबर

सनसिटी कालोनी में चार मंजिला भवन बनाना सीधा एक्ट का उल्ल्घंन, डीटीपी ने जारी किए निर्देश  


जिला नगर योजनाकार रेवाडी देवेन्द्र पाल ने बताया कि सनसिटी कालोनी को निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा चण्डीगढ द्वारा उद्दार गगन प्रोपट्रीज प्राईवेट लिमिटिड के नाम से लाईसैंस नंबर 15 ऑफ 2010 हरियाणा शहरी क्षेत्र अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि लेकिन संज्ञान में यह आया है कि इस लाईसैंस कालोनी में प्लाट नंबर ए-106, 113, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127,143, 144, 146 व 147 में कुछ प्रोप्रर्टी डीलरों द्वारा एक फ्लोर पर चार-चार फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे है जो कि हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियमों की उल्लंघना करता है। इस बारे में आमजन को अवगत कराया जाता है कि उपरोक्त लिखित प्लाटों में कोई भी बहकावे में आकर इन निर्माणों में अपनी मेहनत की कमाई न लगाए तथा उक्त प्लाटों पर बने फ्लैटों को न खरीदें। इस संदर्भ में कोई भी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला नगर योजनाकार कार्यालय, एचएसवीपी काम्पलैक्स प्रथम तल सैक्टर-1 रेवाड़ी से सूचना प्राप्त कर सकते है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *