इंटरव्यू- सुप्रीम कोर्ट को कृषि कानूनों को असंवैधानिक घोषित करना चाहिए था: वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे

सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील और पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे का कहना है कि कृषि कानून असंवैधानिक हैं और किसानों को इन कानून को रद्द करने के लिए सरकार से आश्वासन चाहिए। दवे किसान समूहों की सहायता करने वाले तीन वकीलों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बिलों पर रोक लगाने के बजाय इसे असंवैधानिक घोषित करना चाहिए था।

अब जब सरकार और यूनियनों के बीच हालिया वार्ता टूट गई है, तो आगे का रास्ता क्या है?

मैं कहूंगा कि किसानों को शांत करना होगा। वह अपने अस्तित्व को लेकर बहुत चिंतित हैं। केवल बिलों को स्थगित करना उनके लिए उत्साहजनक या मददगार नहीं है। किसान 18 महीने तक बिलों को निलंबित करने के सरकार के इस प्रस्ताव से खुश नहीं हैं।

उन्हें वास्तव में इस आश्वासन की जरूरत है जिसमें कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि सरकार कानूनों को रद्द करने के लिए कोई नरमी नहीं दिखाती है, तो किसानों को इस मुद्दे पर आगे चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इस बुरे दिन को टालना होगा।

आपने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिलों पर रोक लगाने और एक समिति का गठन करने के खिलाफ आलोचनात्मक विचार किया है।

सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कर सकता था जो स्थिति को फैलाए। लेकिन स्पष्ट रूप से कहें तो सर्वोच्च न्यायालय को इसे रोकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेंगे और उन्हें असंवैधानिक घोषित करेंगे। न्यायाधीशों को कानून का पता होना चाहिए और वे सरकार को बता सकते थे कि कानून असंवैधानिक हैं। वे सरकार से कह सकते थे कि कोई मामला नहीं है।

आप यह कहते हैं कि कृषि कानून असंवैधानिक हैं।

सरकार को एक स्थिति में काम करना चाहिए क्योंकि कानून निश्चित रूप से असंवैधानिक हैं और उन्हें बेहद संदिग्ध तरीके से पारित किया गया है। यह कृषि कानून किसानों, उनके जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव डालते हैं। किसानों के पास एक दृष्टिकोण है जिसकी सरकार को सराहना करनी चाहिए क्योंकि सरकार ने भी कानून को बहुत जल्दबाजी में पारित किया है। एक महामारी काल में, उन्होंने संसद में बिलों को पारित किया। लोकसभा और राज्यसभा में केवल दो दिनों में ही चर्चा हुई। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पारित करने का यह कोई सही तरीका नहीं है। आप इस देश में पूरे कृषि ढ़ाचे को बदल रहे हैं।

आपको क्यों लगता है कि यह बिल देश में कृषि की संरचना को बदल देगा?

ज्यादातर राज्यों में एपीएमसी मौजूद है और यह किसानों को जबरदस्त सुविधा प्रदान करता है। एपीएमसी एक सामूहिक सौदेबाजी के स्थान के रूप में भी काम करते हैं, जहां किसान अपनी फसलों के लिए पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यदि आप उन्हें बाजार की शक्तियों के साथ छोड़ देते हैं, तो किसानों को पारिश्रमिक मूल्य नहीं मिलेगा और अपने उत्पादन की लागत भी नहीं मिलेगी। वह मर जाएंगे और यह उनका डर है। पिछले चार वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि बाजरा, तूअर की दाल आदि ऐसी कई फसलों के उत्पादन की लागत बाजार मूल्य से बहुत अधिक थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण ही किसान बच पाए थे। एपीएमसी उनकी जीवन रेखा है और सरकार उन्हें उससे दूर करना चाहती है। अब उन्हें इसके लिए बड़े निगमों से चुनाव लड़ना होगा। हम जानते हैं कि कॉरपोरेट्स कितने एकाधिकार वाले हैं। और यही किसानों का डर है।

केंद्र ने इन कृषि बिलों को लाने के लिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 का उपयोग किया?

प्रविष्टि 33 उद्योग के संदर्भ में माल की बिक्री और आपूर्ति के साथ संबंधित है। उदाहरण के लिए चीनी उद्योग में, यदि चीनी के कच्चे माल के बाद से गन्ने को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो प्रविष्टि 33 का इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग कृषि उत्पादों- फसलों को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अन्यथा आपको पूरे संविधान को फिर से लिखना होगा, कि उद्देश्य क्या है?

तो इस आधार पर विधेयकों को चुनौती दी जा सकती है?

हां ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि इस पर क्या निर्णय होंगे। किसानों को इसका सबसे ज्यादा डर भी है। पिछले चार-पांच सालों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ एक भी मामला तय नहीं किया है।

आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा क्यों दे दिया?

मेरे इस्तीफे का कारण यह था कि मैं चाहता थी कि चुनाव हों। हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया था और कार्यकारी समिति चुनाव कराने में थोड़ा अनिच्छुक थी। इसलिए मुझे लगा कि स्थिति में बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं था।

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