Delhi BMW Accident Update: आरोपी गगनप्रीत कौर को कोर्ट ने बेल दी। हादसे में Finance Ministry अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हुई थी। कोर्ट ने एंबुलेंस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए।
BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत; वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवजोत सिंह की हुई थी मौत
दिल्ली के धौला कुआं के पास हुए चर्चित बीएमडब्ल्यू हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उनका पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश भी दिया है।
यह हादसा 14 सितंबर को हुआ था, जब वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह अपनी पत्नी संदीप के साथ बाइक से बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे। इसी दौरान आरोपी की गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें नवजोत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं।
पत्नी संदीप ने आरोप लगाया था कि हादसे के बाद आरोपी पति-पत्नी ने उन्हें पास के अस्पताल ले जाने की बजाय 19 किलोमीटर दूर एक छोटे अस्पताल पहुंचाया, जिससे समय पर इलाज न मिलने के कारण नवजोत की जान चली गई। उन्होंने कहा था कि वह बार-बार गुहार लगाती रहीं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई।
कोर्ट ने एंबुलेंस पर भी उठाए सवाल
जमानत पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हादसे के बाद मौके पर पहुंची एंबुलेंस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि एंबुलेंस कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद रही लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले गई। अदालत ने पूछा कि क्या यह लापरवाही से हुई मौत का मामला नहीं है? कोर्ट ने माना कि एंबुलेंस स्टाफ को घायलों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
न्यायिक हिरासत से मिली राहत
गगनप्रीत कौर को इससे पहले 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 25 सितंबर को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए सख्त शर्तें लागू कीं।
आर्थिक मामलों के विभाग में उपसचिव रहे 52 वर्षीय नवजोत सिंह हरिनगर के रहने वाले थे। इस दर्दनाक हादसे ने सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की जिम्मेदारी पर नई बहस छेड़ दी है।