एंबुलेंस चालकों की मनमानी पर नकेल कसी

निर्धारित किराए से अधिक वसूलने पर चालक  का लाईसैंस एंबुलैंस पंजीकरण होगा निरस्त, 50 हजार का जुर्माना भी भरना होगा


– 7 रुपए प्रति किमी के आधार पर लेंगे किराया


रणघोष अपडेट. रेवाड़ी


जिलाधीश यशेन्द्र सिंह द्वारा कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 मरीजों के लिए एंबुलैंस के इस्तेमाल के लिए किराया निर्धारित करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी रेवाड़ी की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें जिला परिवहन अधिकारी रेवाड़ी, जीएम हरियाणा रोडवेज रेवाड़ी, डा. राजबीर नागरिक अस्पताल रेवाड़ी शामिल थे । इस कमेटी ने सरकार के मापदंडों के आधार पर एंबुलैंस का किराया निर्धारित कर दिया है। सरकार द्वारा एडवांस लाईफ स्पोर्ट एंबुलैंस का किराया 15 रुपए प्रति किलोमीटर तथा बेसिक लाईफ स्पोर्ट एंबुलैंस का किराया 7 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है। यदि कोई एंबुलैंस चालक व मालिक सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता है तो मालिक व चालक के विरूद्घ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसके तहत ड्राईवर का लाईसैंस निरस्त करना, एंबुलैंस का पंजीकरण निरस्त करना, एंबुलैंस को सरकारी कब्जे में लेने के अलावा कम से कम 50 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस संबंध में आमजन अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1950 पर एंबुलैंस के नंबर के साथ पूर्ण विवरण सहित दर्ज करावा सकते हैं।

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