राईट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में रेवाड़ी जिला प्रदेशभर में पहले पायदान पर: डीसी

राईट टू सर्विस एक्ट के तहत सेवा देने में रेवाड़ी जिला प्रदेशभर में पहले स्थान पर है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत एक लाख 13 हजार एक आवेदनों पर तय समय सीमा के अंदर कार्य करने पर रेवाड़ी जिले का आरटीएस स्कोर 10 में से 9.7 रहा है तथा रैंक एक है। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने निर्धारित समय सीमा में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत लगभग 163 सेवाओं को अधिसूचित किया हुआ है। यह अधिनियम योग्य लाभपात्रों को सेवाओं की डिलीवरी तथा संबंधित मामलों के निश्चित समय अवधि में निपटान से संबंधित है। राईट टू सर्विस एक्ट के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर वह तय समय सीमा के अंदर-अंदर लोगों को सेवा प्रदान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। उपायुक्त ने बताया कि आम जनता को सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा में सेवाएं दी जाएं यह सुनिश्चत करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया हुआ है। उन्होंने बताया कि सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत जिन सेवाओं का उल्लेख किया गया है उनसे संबंधित सम्पूर्ण जानकारी सेवा प्राप्त करने का आवेदन पत्र तथा साथ संलग्र किए जाने वाले दस्तावेजों आदि के बारे में सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट पर  अथवा अन्य तरीके से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। इसी प्रकार की सूचना सरल व अंत्योदय सरल केन्द्रों पर भी प्रदर्शित होनी चाहिए ताकि आम जनता को यह पता चल सके की उन्हें कितनें दिनों में वह सेवा उपलब्ध होगी। डीसी ने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 163 सेवाओं को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, बशर्ते की आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्र हो। उन्होंने बताया कि सेवा से जुड़ी सूचना जैसे अधिनियम में निर्धारित समय सीमा, आवेदन पत्र तथा दस्तावेज आदि की जानकारी वैबसाईट पर भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हुए हैं।

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