अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्‍दुल्‍ला को 7-7 साल की कैद

सामाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को रामपुर की विशेष न्यायधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. कोर्ट ने अब्‍दुल्‍ला आजम, तंजीन फातिमा और आजम खान को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है.

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा था. आरोप है कि दोनों जन्म प्रमाणपत्र का सुविधानुसार इस्तेमाल किया गया. इस मामले में आज़म खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आज़म आरोपी थे. अब MP-MLA कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दे दिया है. साथ ही तीनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है.

बीजेपी विधायक ने कहा- सत्य की जीत
News18 से बातचीत में शहर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि न्यायपालिका का फैसला हमें शुरू से ही मंजूर रहा है. सत्य की ही जीत हुई है. यह कोर्ट का फैसला है. मुझे यह मुक़दमा लड़ते हुए लगभग 6 साल हो गए थे. आज़म खान ने इस पूरे मुकदमें में अपने बचाव के कोई सबूत नहीं दिए. सिर्फ इस मुकदमे को कैसे टाला जाए वहां दिमाग लगाया. सत्य में देर हो सकती है लेकिन सत्य कभी छुप नहीं  सकता.

बता दें कि दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में अभियोजन और वादी पक्ष की सुनवाई पूरी हो चुकी है. बचाव पक्ष की बहस होनी है, जिसके लिए कोर्ट की तरफ से 16 अक्टूबर तक का वक्त दिया था. बचाव पक्ष की ओर से 16 अक्टूबर को रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई थी, जो कि खारिज हो गई. जिसके बाद अब कोर्ट का फैसला आया है.

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