अब नहीं चलेगा ये सब, चलिए भरिए 5 लाख जुर्माना; कोर्टरूम में वकील पर क्यों भड़के CJI

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ आज फिर एक वकील पर भड़क उठे और सुनवाई के दौरान ना सिर्फ वकील द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी बल्कि उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की भी बात कह दी। इतना ही नहीं, सीजेआई ने  कोर्टरूम में ही कह दिया कि आप किसी प्राइवेट पार्टी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं।

CJI ने याचिकाकर्ता वकील पर भड़कते हुए कहा कि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र में प्रक्रिया आदि की पुस्तिका को चुनौती दे रहे हैं और यह सब किसी प्राइवेट पार्टी के इशारे पर किया जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा और हम आप पर पांच लाख रुपये का नोटिस भेज रहे हैं।

बार एंड बेंच के मुताबिक, इस पर जब बचाव में वकील ने तर्क देना चाहा तो सीजेआई ने कहा कि आप बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हम आपको पांच लाख रुपये का नोटिस देंगे,क्योंकि आपने ये सब एक निजी कंपनी के कहने पर किया है।  जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र की प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 25 को चुनौती दे रहे हैं। 

इसके बाद वकील ने सीजेआई से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी। फिलहाल उस वकील और केस के बारे में विस्तृतत जानकारी नहीं मिल सकी है,  जिस पर सीजेआई भड़के थे।