कागज न दिखा पाने वाले शरणार्थी हिंदुओं का क्या होगा, अमित शाह ने बताया आगे का रास्ता

CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद अब नियमों को लेकर चर्चाएं हैं। इसी बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दस्तावेजों से जुड़े नियम पर स्थिति साफ की है। उनका कहना है कि सरकार ऐसे प्रवासियों के लिए नियम बनाने का काम कर रही है, जिनके पास कागज नहीं हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ किया है कि CAA के तहत किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती।

शाह ने गुरुवार को कहा कि CAA में ऐसे गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। फिलहाल, सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए दो दस्तावेज बेहद जरूरी है। इनमें एक दस्तावेज यह साबित करता हो कि नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर रहा व्यक्ति पात्र देशों से ही आया हो।

वहीं, दूसरे जरूरी डॉक्युमेंट के जरिए यह दिखाना होगा कि वे 31 दिसंबर 214 के पहले भारत आए थे। खास बात है कि सोमवार को ही सरकार ने नागरिकता के लिए अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है।