राज्य की सभी सहकारी समितियों (कोपरेटिव सोसायटीज) को वेब पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड करने का निर्देश दिया

हरियाणा सरकार ने राज्य में पंजीकृत सभी सहकारी समितियों (कोपरेटिव सोसायटीज) को जल्द से जल्द वेब पोर्टल rcsharyana.gov.in पर अपने रिकॉर्ड अपलोड करने का निर्देश दिया है। इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाली सोसायटीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि विभाग द्वारा सभी कोपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों तथा कोपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटियों, जिनकी संख्या लगभग 1200 है, का डाटा प्राथमिकता के आधार पर अपलोड किया जा रहा है। इस कार्य को 31 दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पोर्टल पर लगभग 400 ऐसी सोसायटियों का डेटा पहले ही अपलोड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि डेटा ऑनलाइन होने से न केवल कार्य में अधिक पारदर्शिता आएगी बल्कि इससे विवादों को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। यह उन लोगों के लिए भी सुविधाजनक होगा जो इन सोसायटियों में प्लॉट या फ्लैट खरीदना या किराए पर लेना चाहते हैं, क्योंकि वे वेब पोर्टल के माध्यम से सोसायटियों के बारे में सभी बुनियादी जानकारी लेने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि नई सोसायटियों का पंजीकरण विभाग पहले से ही ऑनलाइन मोड में कर रहा है। 

कौशल ने ऑनलाइन पंजीकरण के बारे में आगे बताया कि संबंधित सोसायटी के पदाधिकारी यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें विवरण के साथ एक फॉर्म भरना होगा जैसे कि सोसायटी का नाम, पंजीकरण संख्या और तारीख, सदस्यों की संख्या, अंतिम आम सभा की बैठक और ऑडिट की तारीख, चुनाव और पदाधिकारियों का विवरण, भूमि आवंटन की तिथि , कब्जा या अधिभोग प्रमाण-पत्र की तारीख, बिल्डिंग प्लान मंजूर है या नहीं, प्लॉट या फ्लैट मालिकों के नाम ,इन पर कब्जा है या नहीं तथा सोसायटियों की देनदारियों का विवरण का ब्यौरा भरना है।  उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में अपना डेटा अपलोड न करने वाले प्रबंध समितियों के पदाधिकारियों के खिलाफ समिति अधिनियम,1984 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं विभाग ऐसी सोसायटियों को सर्विस देना बंद कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य में लगभग 18,200 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 10,500 क्रियाशील हैं। इनमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, सहकारी श्रम और निर्माण समितियां, कोपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसायटिज तथा कोपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटिज व कोपेरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटीज शामिल हैं।

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