– 3 से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप पर दिया जा रहा 75 प्रतिशत अनुदान
एडीसी स्वप्रिल रविंद्र पाटिल ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा की ओर से आजादी अमृत काल में जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर देने का निर्णय लिया है। सोलर पंप प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार 12 जुलाई है। सोलर पम्प लगवाने के लिए तक www.saralharyana.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम के तहत भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। चयनित लाभार्थी मूल्य निर्धारण के उपरांत पीएम कुसुम पोर्टल www.pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके लाभार्थी हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। सोलर पम्प की स्कीम 2023-24 की नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट www.hareda.gov.in पर विजिट करें।