अदालत में गवाही देने आए युवक के साथियों पर अदालत के बरामदे में हमला करने वाले तीन युवकों को एससी. एसटी एक्ट स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद व 15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर पत्रिक अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी। 20 मई 2019 की दोपहर को एएसजे हुकम सिंह की अदालत में कलायत निवासी प्रदीप गवाही देने के लिए आया था। अदालत परिसर के सामने बैठे उसके साथी हुकुमचंद उर्फ डिंपल निवासी कलायत पर अचानक 3 युवकों ने चाकू व बर्फ तोडऩे वाले सुए से कातिलाना हमला कर दिया। जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। हुकुमचंद का शोर सुनकर उसी अदालत में गवाही देने के लिए आई हुई महिला थाना प्रबंधक सब इंस्पेक्टर रेखा रानी बाहर आई। अदालत की कार्रवाई बीच में छोडक़र बाहर आई रेखा रानी ने पुलिस कर्मचारियों व लोगों की मदद से हमलावर तीनों युवकों को मौका पर दबोच लिया। युवकों की पहचान नरवाना निवासी प्रदीप, सागर दत्त व सोमबीर के रूप में हुई। तीनों ही अदालत में गवाही दे रहे प्रदीप कलायत के विरोधी पक्ष के लोग थे। रेखा रानी ने तुरंत थाना प्रबंधक सिविल लाइन इंस्पेक्टर प्रह्लाद राय को सूचित किया और काबू किए गए युवकों को उनके हवाले कर दिया। प्रह्लाद राय ने उनसे सूआ व चाकू कब्जे में ले लिया और जान से मारने का प्रयास करने का मामला दर्ज करते हुए उसमें एससी एक्ट की धाराएं जोड़ दी। एसपी ने जांच डीएसपी मुख्यालय कुलदीप कुलवंत सिंह सुपुर्द कर दी। मामला 22 जुलाई को अदालत के सुपुर्द कर दिया गया। हाईकोर्ट की 18 मई तक फैसले पर रोक के बाद शुक्रवार को एससी/एसटी एक्ट स्पैशल कोर्ट एडिशनल सैशन जज पूनम सुनेजा ने उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।