राजस्‍थान में महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी, मास्‍क पहनना अनिवार्य

लाखों लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस से जूझने के लिए सभी राज्य अपने अपने तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 को शनिवार को अपनी मंजूरी दे दी। इससे राजस्‍थान में सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क पहनना अनिवार्य हो गया है।

विधेयक में कहा गया है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में बड़े पैमाने पर सहायक हो सकता है और लाखों जीवन बचा सकता है।

इसी के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों, कार्यस्थलों तथा सामाजिक, राजनीतिक व अन्य समारोह में ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा जिसने मास्क नहीं पहना हो। राज्‍य सरकार ने यह विधेयक 31 अक्तूबर को सदन में पेश किया था। उल्‍लेखनीय है कि राज्‍य सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर लगाया जाने वाला जुर्माना अब बढ़ाकर 200 रुपये से 500 रुपये कर दिया है।

पिछले एक दिन में संक्रमण से मौत के 485 नए मामलों में 98 दिल्ली से, 85 महाराष्ट्र से, 46 पश्चिम बंगाल से, 29 हरियाणा से, 27 पंजाब से और उत्तर प्रदेश तथा केरल से 23-23 मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की दर 1.46 फीसदी है।

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