किसान आंदोलन: SC ने केंद्र, पंजाब व हरियाणा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, कल फिर सुनवाई

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 21वां दिन होने आया है लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। न तो सरकार कानून वापस लेने के जरा भी संकेत दे रही है न किसान धरना छोड़ने के। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने  बॉर्डर पर किसानों हटाए जाने की याचिक पर सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई की।

बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसपर आज सुनवाई हुई है। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने ये याचिका दी थी। इस याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग है।

साथ ही कहा गया है कि लोगों के इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। याचिका में आगे कहा गया कि लोगों को हटाना आवश्यक है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं व इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है। प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा तय स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

 

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