बंबई हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि कोई व्यक्ति रेमडेसिविर दवा कैसे हासिल कर सकता है जब इसे बनाने वाली कंपनी पूरा उत्पाद केंद्र सरकार को देने के लिए बाध्य है। इसके बाद केंद्र सरकार वह दवा राज्य सरकारों को देती है। तो फिर किसी व्यक्ति विशेष के पास यह दवा कैसे और कहाँ से आई?जस्टिस दीपंकर दत्त और जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया। मंबई की वकील स्नेहा मरजादी ने यह याचिका बंबई हाई कोर्ट में दायर की है। यह याचिका महत्वपूर्ण इसलिए है कि बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल ने तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए और अपने रसूखों का इस्तेमाल कर उन्होंने रेमडेसिविर के 10 हजार इंजेक्शन हांसिल किये। रेमडेसिविर के 10 हजार इंजेक्शन ऐसे वक़्त में हांसिल करने की बात सबको चौंकाने वाली थी, क्योंकि वर्तमान में देश के तकरीबन हर शहर में इसकी कमी देखने को मिल रही है।