हरियाणा में कल से शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी सभी दुकानें, और भी पाबंदियां

कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद हरियाणा सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर राज्य में सभी दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने और सभी गैर-जरूरी जमावड़ों पर पाबंदी लगाने को कहा है। राज्य के स्वास्थ्य एवं गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि यह पाबंदियां शुक्रवार से प्रभावी होंगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि हरियाणा में चलते हुए उद्योगों को बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है और ना ही लॉकडाउन लगाने की कोई योजना है। जिन बाजारों में भीड़ होती है वहां पर हम शाम 6 बजे के बाद दुकानों को बंद करने की योजना बना रहे हैं।

वहीं, विज ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा में कल से सभी दुकानें शाम छह बजे से बंद रहेंगी, सभी गैर-जरूरी जमावड़ों पर पाबंदी है और तय नियमों के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों को एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।

राज्य सरकार ने हाल ही में बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में अधिकतम 50 लोग और खुली जगह पर होने वाले आयोजन में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की है। हरियाणा में 21 अप्रैल को कोविड-19 के 9,623 नए मामले आए और संक्रमण से 45 लोगों की मौत हो गई।

अनिल विज ने कहा कि कोरोना रोकने के दो तरीके हैं। एक लॉकडाउन है, जिसे हम लगाना नहीं चाहते। दूसरा है कोरोना दिशानिर्देशों का पालन करना। वह हम करना चाहते हैं। हमने कल से सभी दुकानों को शाम 6 बजे से बंद करने का निर्णय लिया है। गैर जरूरी कार्यक्रमों को भी रद्द करने का निर्णय लिया है।

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