चेयरमैन जितिन अग्रवाल ने सभी आरोपो को नकारा
अटेली नगरपालिका में हो रहे विकास कार्यो में अनियमिताओं की शिकायत बता कर नपा के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान पार्षद विकास यादव ने 5 पार्षदों से हस्ताक्षर करवा कर शहरी निकाय मंत्री अनिल विज को पत्र भेजा हैं। पत्र में नगर प्रधान अटेली द्वारा नपा के सेक्सन-35 का दुरूपयोग कर प्रदेश सरकार के आदेषों की अवहेलना करते हुये मनमर्जी स्ट्रीट लाईटे खरीदने व अन्य विकास कार्य में धान्धली की जांच की मांग की हैं। नगपालिका द्वारा किए गए भुगतान की जांच विजलेन्स से करवाई जावे तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। पत्र में बताया है कि सेक्शन 35 के तहत जब कोई शहर में आपादा व बड़ी त्रासदी होने पर इसके तहत राशी खर्च हो सकती हैं। वही नपा प्रधान ने किसी प्रकार की राशी का दुरूपयोग नहीं होने की बात कही हैं।शहरी निकाय मंत्री अनिल विज को भेजे पत्र में 5 पार्षदों के हस्ताक्षर शामिल पार्षद अश्वनी यादव, संजय गोयल, जितेन्द्र सिंघल ,सुनीता देवी, अजय कुमार शामिल हैं। इस पत्र में भेजी गई शिकायत आरटीआई से ली जानकारी के बाद यह शिकायत पत्र भेजने का दावा किया हैं। पत्र में बताया है कि नगर पालिका अटेली मण्डी में स्ट्रीट लाईटें खरीद व उनके इंस्टालेशन में सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुये सेक्शन.35 का दुरुपयोग किया गया है तथा अन्य विकास कार्यों में भी भारी धान्धली की गई है। जिसका बिन्दुवार विवरण यह है यह कि नगरपालिका अटेली मण्डी में प्रधान ने सेक्सन 35 का दुरुपयोग करते हुए स्ट्रीट लाईट केबल व क्लिंप का कोटेशन पर भुगतान किया गया है जो सरकार के पत्र क्रमांक 2020-17-26 दिनांक 9 जून 2020 व पत्र क्रमांक 20-27-26 में 14.08.2020 का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। यह कि लगातार ैमब 35 का दुरूपयोग करते हुए अपनी मनमर्जी से कोटेशन पर एक ही फर्म/ठेकेदार को लगातार भुगतान किया गया है। जबकि सरकार द्वारा जारी निर्देषों में साफ तौर पर कहा गया है कि स्ट्रीट लाईट पर कोई भुगतान ज्मदकमत /केटेषन पर ना किया जाये। अटेली मण्डी जिला महेन्द्रगढ़ में नगर पालिका द्वारा नई स्ट्रीट लाईटें व स्ट्रीट लाईट पोल इत्यादि का कार्य प्राईवेट ठेकेदारों से करवाया हैं। यह कि इस कार्य बारे पता करने पर ज्ञात हुआ कि प्रधान ने सैक्षन 35 के तहत दी गई षक्तियों का प्रयोग करके उक्त कार्य करवाये हैं। जबकि नगर पालिका अटेली की साधारण बैठक जो दिनांक 3 सितंबर 2020 को हुई थी उस में प्रस्ताव पास किया गया कि स्ट्रीट लाईटें सरकार के दिषा निर्देशों के अनुसार खरीदी जावे तथा लगवाई जायें। परन्तु प्रधान नगर पालिका अटेली ने उक्त बैठक की अनदेखी करते हुये । सेक्सन .35 में प्रस्ताव करके स्ट्रीट लाईटों व स्ट्रीट लाईट पोल इत्यादि में अपने मनपंसद के ठेकेदारों द्वारा लगवाये है। स्थनीस तौर पर कोटेशन/टैण्डर पर स्ट्रीट ना ही खरीदी जायें और ना ही लगाई जाये। प्रधान नगर पालिका अटेली ने मनमानी करते हुये सेक. 35 का दुरुपयोग करते हुये निजी लाभ के लिये स्ट्रीट लाईटों की खरीद टेण्डर/कोटेशन पर की तथा उन्हें प्देजंसस भी करवाया। यहा पर यह भी ज्ञात हुआ है कि सेक्सन 35 का कोई प्रस्ताव नगर पालिका की साधारण बैठक में सचिव द्वारा जारी ऐजेन्डा में नहीं रखा गया। उक्त कार्यों के भुगतान में ऑडिट विभाग द्वारा आपत्ति जताये जाने पर सचिव नगरपालिका अटेली द्वारा उक्त कार्यों के भुगतान की स्वीकृति बाबत एक पत्र क्रमांक 634.635 दिनांक 05.02.2021 को जिला नगरायुक्त महोदय को लिखा गया जो कि हरियाणा सरकार के निर्देषानुसार स्पश्ट तौर पर दिए गए निर्देषों का उल्लंघन है तथा प्रधान द्वारा हरियाणा म्यूनिसपल एक्ट के सेक्सन 35 का साफ तौर पर दुरूपयोग है। नगर पालिका अटेली में प्रधान के आदेषों से बहुत सारे विकास कार्य कोटेषन पर मन पसंद ठेकेदारों द्वारा करवाये जा रहे हैं। जबकी हरियाणा सरकार का साफ निर्देश है कि विकास कार्य ई–टेंडरिंग के माध्यम से ही करवायें जायें। नगर पालिका अटेली में हो रहे विकास कार्यों में भारी धान्धली / गबन की आषंका है। इसकी जांच करके कड़ी कारवाई की जावे। 19 जून 2020 को प्रधान द्वारा कार्य भार सम्हालने उपरान्त पुराने टेंडर व वर्क का भुगतान मनमाने तरीके से किया गया है। जिसको 3 सितंबर 2020 की साधारण बैठक में भी नही रखा गया है जो कि खुले तौर पर हरियाणा म्यूनिसपल एक्ट की अवहेलना है। पूर्व प्रधान विकास यादव ने बताया कि प्रधान नगर पालिका अटेली द्वारा कार्य भार सम्भालने के बाद केवल एक साधारण बैठक 3 सितंबर 2020 को बुलाई गई है। जबकि हरियाणा म्यूनिसपल एक्ट 1973 में साफ है कि माहवार एक साधारण बैठक आवश्यक है। इसके अलावा सेक्सन का प्रयोग केवल संकट के समय जैसे बाढ़–आपदा जैसे समय में राशी खर्च करनी होती हैं। जिसकी पूर्ण तौर पर अवहेलना की गई तथा सेक्सान 35 का दुरुपयोग करके मन मर्जी से कार्य किये गये हैं तथा भुगतान किये गये हैं। सेक.35 का दुरुपयोग, स्ट्रीट लाइटें खरीद/अग्रेडेषन/इन्स्टालेशन/इन्फ्रास्ट्रक्चर में धान्धली, विकास कार्यो में धान्धली, कोटेशन पर किये गये भुगतान तथा 19 जून 2020 के बाद से किये गये सभी कार्यों व नगपालिका द्वारा किए गए भुगतान की जांच विजलेन्स से करवाई जावे तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। यह पत्र प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा सरकार चण्डीगढ, महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा सरकार पंचकुला, जिला नगर आयुक्त, जिला महेन्द्रगढ स्थित नारनौलउपायुक्त, जिला महेन्द्रगढ स्थित नारनौल, उपमण्डल अधिकारी,सचिव नगरपालिका अटेली मण्डी को भी भेजा हैं। उधर नगरपालिका के प्रधान जितिन अग्रवाल ने बताया कि सबकु छ नियमों के अनुसार किया गया हैं। कुछ भी गलत नहीं हैं। शिकायत कर्ता विपक्षी होनेे के साथ नपा की छवि खराब करना चाहते हैं। इस पत्र में हस्ताक्षर करने वाले 5 पार्षदों को तो सरकार ने सदन में नहीं पहुंचने तथा नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर पदमुक्त कर दिया था, रही विकास पूर्व चेयरमैन की उनको प्रधानी नहीं मिलने का मलाला हैं जांच के लिए तैयार हैं। वही नपा के सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि सेक्सन 35 में प्रधान कोई वक्तव्य देने के जबाब देह है मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं चूंकि प्रधान के अधीन ये कार्य होने की बात कही जा रही हैं।