एससी ने कहा- मोहम्मद ज़ुबैर को रिहा करे पुलिस

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर को उनके खिलाफ यूपी पुलिस के द्वारा दर्ज की गई सभी एफआईआर में जमानत दे दी और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने काफी देर तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने की ताकत का संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वह मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ 20 जुलाई तक कोई कार्रवाई ना करे। ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में कुल मिलाकर 6 एफआईआर दर्ज हैं। ज़ुबैर ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें जमानत दी जाए और उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को रद्द किया जाए। 

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