बिहार में जाति आधारित जनगणना को रोकने के लिए दाखिल याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नीतीश सरकार अब प्रदेश में जातिगत जनगणना करवा सकेगी. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की पीठ अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने जातिगत जनगणना रोकने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को याचिका खारिज करते हुए बिहार सरकार को बड़ी राहत दी है.