बिल गेट्स और सीरम इंस्टीट्यूट को बॉम्बे हाई कोर्ट का नोटिस

–कोरोना वैक्सीन से मौत का है मामला


रणघोष अपडेट. देशभर से


बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक शख्स द्वारा दायर उस याचिका पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और अन्य से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत के लिए कोविशील्ड टीका को दोषी ठहराया और टीका कंपनी से 1,000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिकाकर्ता दिलीप लुनावत ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) को भी पक्ष बनाया है। बिल गेट्स के फाउंडेशन ने एसआईआई के साथ भागीदारी की थी। दरअसल, साल 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंगा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक डील साइन की थी। इस सौदे के पीछे मुख्य कारण भारत और दुनिया के अन्य देशों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक के निर्माण और वितरण में तेजी लाना था

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