बड़ी खबर! DL और RC को लेकर 1 जनवरी से बदल रहा है ये रूल, न मानने पर देना होगा भारी जुर्माना

गर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि 1 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को लेकर एक नियम बदलने वाला है। तो अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) और आरसी की वैधता खत्म हो गई है तो आप उसको 31 दिसंबर से पहले ही रिन्यू करा लें। दरअसल सरकार की ओर से नए जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक नए साल में अगर आपके वाहन के सभी डॉक्युमेंट वैलिड नहीं हुए तो आपको 5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने बताया कि मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

बिना लाइसेंस चलने पर लगेगा इतना जुर्माना
आपको बता दें नए मोटर वाहनों के मुताबिक, अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं या उसकी वैधता खत्म हो गई है तो आपको 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

ऐसे कराएं DL और RC रिन्यू 
>> इसके लिए सबसे पहले आपको परिवहन विभाग के आधिकारिक वेवसाइट parivahan।gov।in जाना होगा।
>> यहां आपको “ड्राइविंग लाइसेंस-संबंधित सेवाओं” पर क्लिक करना होगा।
>> इसके बाद आवेदक को “डीएल सेवाओं” पर क्लिक करना होगा।
>> यहां पर आपको अपना डीएल नंबर के साथ सभी जरूरी जानकारी देनी होगी।
>> इसके बाद सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे।

>> इसके बाद किसी नजदीकी RTO कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा।
>> आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा।
>> इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्य हो जाएगा।
>> बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपने आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं।

नोट: कोरोना महामारी की वजह से आरटीओ ऑफिस में अपॉइंटमेंट की लंबी लाइन है, जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट मिलने में परेशानी हो सकती है।

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