महाराष्ट्र में निजी दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ ही बुलाने का आदेश, नाक से नीचे हुआ मास्क तो नो-एंट्री

कोरोना के बढ़ते मामलों से पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेजों को बंद किए जाने के बाद अब महाराष्ट्र ने भी सख्ती बढ़ा दी है। शुक्रवार को जारी नए आदेशों में निजी दफ्तरों को भी 50 फीसदी कर्मचारी बुलाने का ही आदेश दिया गया है। कंपनियों को कहा गया है कि वे अपने 50 फीसदी स्टाफ को ही ऑफिस बुलाएं। इसके अलावा थिएटर और ऑडिटोरियम के भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालन का आदेश दिया गया है। सही ढंग से मास्क लगाए बिना एंट्री पर रोक रहेगी।

राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी थिएटर या ऑडिटोरियम में यदि नाक से नीचे मास्क हुआ तो एंट्री नहीं मिलेगी। हर जगह पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया है। इसके अलावा गेट पर ही तापमान मापने की व्यवस्था भी रहेगी। सभी निजी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश दिया गया है।

हालांकि जरूरी सेवाओं और हेल्थ सेक्टर से जुड़े संस्थानों को छूट रहेगी। वहीं सरकारी दफ्तरों के मामले में विभागों के प्रमुखों को अधिकार दिया गया है कि वे कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में फैसला लें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पूरी क्षमता के साथ काम करने का आदेश दिया गया है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *